नौ वर्ष पहले हुए हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास
नौ वर्ष पहले फरीदपुर सैदवाड़ा गांव में ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जज ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपए जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर इन लोगों को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर सैदवाड़ा निवासी दुर्गेश गंगवार ने चार अक्तूबर 2008 को गांव के ही नित्याराम, राजबहादुर, चीनी, कुलदीप, रामजी के खिलाफ भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि इन लोगों ने धान काटने का ठेका लिया था, लेकिन धान की फसल नहीं काटी और रुपए मांगने पर गाली गलौज कर भाई गिरीश चंद्र की कुल्हाडी से काटकर निर्मम हत्या कर दी।
विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में सुनवाई चलती रही। इस दौरान आरोपी चीनी की मौत हो गई। मंगलवार को न्यायाधीश ने नित्याराम, राजबहादुर, कुलदीप, रामजी को हत्या में दोषी करार देकर आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर इन सभी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।