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महिला ने जेल अधिकारी पर लगाया ऐसा आरोप की कोर्ट को देना पड़ा…

locationफर्रुखाबादPublished: Nov 15, 2017 07:49:59 pm

Submitted by:

Ashish Pandey

इस संबंध में जेल अधिकारी का कहना है कि किसी ने साजिशन यह कार्रवाई की है।
 

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फर्रुखाबाद. एक महिला ने एक जेल अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर फतेहगढ़ कोतवाल से इस संबंध में आख्या मांगी है। वहीं इस संबंध में जेल अधिकारी का कहना है कि किसी ने साजिशन यह कार्रवाई की है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कोर्ट में दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह घरों में झाडू पोछा लगाने का काम करती है। 16 अक्तूबर को एक सिपाही घर पर आया और एक जेल अधिकारी के यहां काम करने की बात कही। जिस पर महिला राजी हो गई और जेल अधिकारी के यहां झाडू पोछा लगाने लगी। 22 अक्तूबर को जेल अधिकारी ने कहा कि वह एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं साथ में चलो।
जिस पर महिला, जेल अधिकारी व एक सिपाही कार में बैठकर मंदिर गए। वापस आते समय जेल अधिकारी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर सिपाही ने महिला को पकड़ लिया और जेल अधिकारी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने उसका मेडिकल भी नहीं कराया।

नौ वर्ष पहले हुए हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास
नौ वर्ष पहले फरीदपुर सैदवाड़ा गांव में ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जज ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपए जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर इन लोगों को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर सैदवाड़ा निवासी दुर्गेश गंगवार ने चार अक्तूबर 2008 को गांव के ही नित्याराम, राजबहादुर, चीनी, कुलदीप, रामजी के खिलाफ भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि इन लोगों ने धान काटने का ठेका लिया था, लेकिन धान की फसल नहीं काटी और रुपए मांगने पर गाली गलौज कर भाई गिरीश चंद्र की कुल्हाडी से काटकर निर्मम हत्या कर दी।

विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में सुनवाई चलती रही। इस दौरान आरोपी चीनी की मौत हो गई। मंगलवार को न्यायाधीश ने नित्याराम, राजबहादुर, कुलदीप, रामजी को हत्या में दोषी करार देकर आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर इन सभी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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