वही इस पुरे मामले में भानू के पुत्र विनय सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव और पैरवी पक्ष के अधिवक्ता हितेंद्र बहादुर सिंह ने इस मामले में संयुक्त रूप से कोर्ट में बहस की।
27/27 हजार का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया
अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल को हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों को शुक्रवार को दोषी माना है।और प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के लिए बता दे की सारे आरोपी रिश्ते में चचेरे भाई हैं।