किसको दाखिल करना होता है आयकर रिटर्न लोगों को मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि वह आयकर के दायरे में आते हैं या नहीं। हम आपको बताते हैं कि आयकर के दायरे में कौन-कौन आते हैं। भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय जिनकी एक वित्त वर्ष में कुल आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा है, वह आयकर के दायरे में आते हैं। इन लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। यदि कोई नागरिक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है।
ये है आयकर रिटर्न और आयकर में अंतर लोगों में आयकर रिटर्न और आयकर को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हम आपको बताते हैं कि आयकर रिटर्न और आयकर में क्या अंतर है। आयकर रिटर्न के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी दी देता है। आयकर रिटर्न जमा करने का बाद यदि किसी व्यक्ति पर कर बनता है तो उसे वह जमा करना होता है। इसी को आयकर कहा जाता है।
कितना लगेगा जुर्माना आयकर विभाग के अनुसार यदि कोई करदाता 31 अगस्त 2018 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उस पर 5000 रुपए का विलंब शुल्क लगेगा। यदि करदाता 31 दिसंबर 2018 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है तो उस 10000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि कोई करदाता 31 मार्च 2019 तक 10000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा।