script5 दिन में जमा कर दें ITR वरना देना पड़ेगा 5000 रुपए का जुर्माना | 4 days left to submit income tax return for financial year 2017-18 | Patrika News

5 दिन में जमा कर दें ITR वरना देना पड़ेगा 5000 रुपए का जुर्माना

locationनई दिल्लीPublished: Aug 26, 2018 07:11:03 pm

Submitted by:

Manoj Kumar

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2018 है।

ITR

रिटर्न फाइल करते समय रखें यह दस्तावेज, आखिरी समय में नहीं होगी परेशानी

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में अब केवल पांच दिन का समय बचा है। एेसे में आप इन पांच दिनों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें। यदि आप 31 अगस्त 2018 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आप पर 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकता है। एेसे में अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए आज ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें।
किसको दाखिल करना होता है आयकर रिटर्न

लोगों को मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि वह आयकर के दायरे में आते हैं या नहीं। हम आपको बताते हैं कि आयकर के दायरे में कौन-कौन आते हैं। भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय जिनकी एक वित्त वर्ष में कुल आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा है, वह आयकर के दायरे में आते हैं। इन लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। यदि कोई नागरिक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है।
ये है आयकर रिटर्न और आयकर में अंतर

लोगों में आयकर रिटर्न और आयकर को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हम आपको बताते हैं कि आयकर रिटर्न और आयकर में क्या अंतर है। आयकर रिटर्न के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी दी देता है। आयकर रिटर्न जमा करने का बाद यदि किसी व्यक्ति पर कर बनता है तो उसे वह जमा करना होता है। इसी को आयकर कहा जाता है।
कितना लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार यदि कोई करदाता 31 अगस्त 2018 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उस पर 5000 रुपए का विलंब शुल्क लगेगा। यदि करदाता 31 दिसंबर 2018 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है तो उस 10000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि कोई करदाता 31 मार्च 2019 तक 10000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा।
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