बीमित व्यक्ति को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने किसी संस्थान या कंपनी में नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो। साथ ही ईएसआईसी में अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। इसके अलावा आवेदनकर्ता को योजना के लिए क्लेम नौकरी जाने के लिए 30 दिन के अंदर करना होगा। योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ESIC में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कंपनी ने कर्मचारी को उसके गलत व्यवहार के चलते निकाला हो। ऐसे में आवेदक योग्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, या अगर व्यक्ति ने रिटायरमेंट की तारीख से पहले रिटायरमेंट (VRS) लिया हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण स्कीम का फॉर्म डाउनलोड करें। आप क्लेम फॉर्म को सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। जानकारी सही पाए जाने पर आप इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फॉर्म जमा होने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा। व्यक्ति की पहचान के लिए आधार का होना जरूरी होगा।
जिन लोगों की नौकरी 24 मार्च के बाद से गई है उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। यानि ऐसे लोग जो औद्ययोगिक क्षे में काम करते थे, लेकिन कोरोना संकट में बेरोजगार हो गए हैं उन्हें सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह योजना ESIC द्वारा संचालित है। पहले इस स्कीम में 25 प्रतिशत सैलरी क्लेम लेने का प्रावधान था। मगर अब ईएसआईसी ने ये सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है। इसलिए बेरोजगार व्यक्ति अपने तीन महीने की सैलरी का 50 प्रतिशत तक वेतन क्लेम कर सकते हैं।