किसे मिलेगा लाभ
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय से एक ही संस्थान में नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा व्यक्ति का आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना जरूरी है, वरना आप इस स्कीम के तहत लाभ नहीं ले सकेंगे।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय से एक ही संस्थान में नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा व्यक्ति का आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना जरूरी है, वरना आप इस स्कीम के तहत लाभ नहीं ले सकेंगे।
क्या है योजना
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी नौकरी लॉकडाउन के बीच गई है। उनकी आर्थिक सहायता के लिए इसे चलाया जा रहा है। योजना के तहत 24 मार्च के बाद से नौकरी जाने वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें उन्हें तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। यह योजना ESIC द्वारा संचालित है। पहले इस स्कीम में 25 प्रतिशत सैलरी क्लेम लेने का प्रावधान था। मगर अब ईएसआईसी ने ये सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी नौकरी लॉकडाउन के बीच गई है। उनकी आर्थिक सहायता के लिए इसे चलाया जा रहा है। योजना के तहत 24 मार्च के बाद से नौकरी जाने वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें उन्हें तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। यह योजना ESIC द्वारा संचालित है। पहले इस स्कीम में 25 प्रतिशत सैलरी क्लेम लेने का प्रावधान था। मगर अब ईएसआईसी ने ये सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है।
योजना से जुड़ी खास बातें
ईएसआईसी में अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हें कंपनी की ओर से उनके गलत व्यवहार या दूसरे कारणों के चलते निकाला गया हो। ऐसे व्यक्ति भले ही ESIC में रजिस्टर्ड हों, लेकिन वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो या (VRS) लिया हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ईएसआईसी में अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हें कंपनी की ओर से उनके गलत व्यवहार या दूसरे कारणों के चलते निकाला गया हो। ऐसे व्यक्ति भले ही ESIC में रजिस्टर्ड हों, लेकिन वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो या (VRS) लिया हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।