बुधवार को सीबीडीटी ने दी जानकारी
सीबीडीटी ( Central Board of Direct Taxes ) ने विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन भी लोगों ने अपना कर्ज नहीं चुकाया है उन सभी के खिलाफ बैंकों के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाए। भारत में आए दिन बढ़ते बैंक फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह के कदम को उठाया जा रहा है। कर विभाग किसी आयकरदाता के आयकर रिटर्न ( ITR ) से यह ब्योरा निकालेगा। बुधवार को CBDT ने इस बारे में सभी को निर्देश जारी किए हैं।
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सभी डिफॉल्टरों की संपत्ति का मांगा जाएगा ब्यौरा
आपको बता दें कि आयकर विभाग के लिए सभी नीतियां केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा ही बनाई जाती हैं। बुधवार को CBDT ने इस बारे में सभी को जानकारी दे दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से इस बारे में कई आग्रह मिले थे। बैंकों से ऐसे डिफॉल्टरों की अचल संपत्तियों का ब्योरा मांगा है, जिससे वह उनसे वसूली कर सके।
बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया ये कदम
सरकारी बैंकों के साथ पिछले कुछ समय में लगातार बड़े डिफॉल्ट सामने आए हैं, जिससे बैंकों के फंसे कर्ज में भारी इजाफा हो गया है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इसी तरह, शराब कारोबारी विजय माल्या ने भी कई बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए का मामला सामने आया था। इसके अलावा हाल ही में जेट एयरवेज के डूब जाने से भी बैंकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इन सभी को देखते हुए सीबीडीटी ने यह कदम उठाया है।
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सीबीडीटी ने दी चेतावनी
सीबीडीटी ने सभी को चेतावनी देेते हुए कहा है कि कर अधिकारी डिफॉल्टरों के खाते और संपत्तियों का ब्यौरा बैंकों के साथ साझा करने से पहले उनके कर बकाया को भी ध्यान में रखेंगे। इसी तरह अगर कोई बैंक कर्ज लेने वालों की चल या अचल संपत्ति को बेचकर मिली अधिशेष राशि का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पहले आयकर अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।
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