क्या होगा फायदा- दरअसल अगर आप आधार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको पैन कार्ड आवंटित कर देगा। इसके साथ ही आधार-पैन भी लिंक (Aadhaar-Pan link) करने के झंझट से भी आप बच जाएंगे ।
आयकर विभाग के पास पहुंच जएगी आपकी डीटेल-
आधार से ITR फाइल करने पर आयकर विभाग के पास आपकी डिटेल्स पहुंच जाएगी। CBDT के मुताबिक, ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न जमा करने वाले व्यक्ति को PAN आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह ITR भरने की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हो सकेगा। आकलन अधिकारी डिटेल्स को मैच करेगा और टैक्सपेयर को पैन आवंटित कर देगा। सीबीडीटी के मुताबिक, अधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वह पैन जारी कर सके और दोनों को लिंक भी कर सके।
PAN CARD ISSUE न होने पर ज्यादा देना होता है TDS– अगर आपके पास PAN नहीं है। तो आपकी आय पर 20 प्रतिशत की दर से TDS (Tax deduction at Source) काटा जाता है। अब आधार कार्ड से इनकम टैक्स भरने पर आपको डिपॉर्टमेंट पैन (स्थाई खाता संख्या) अब महत्वपूर्ण हो गया है। अब यह न केवल पहचान का एक प्रूफ है बल्कि टैक्स देनदारियों सहित आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है।