नोटबंदी के चलते नकदी की किल्लत से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कृषि लोन लेने वाले किसानों को भुगतान के लिए दो महीने की मोहलत दी है। ऐसे में किसान यदि तय अवधि के दो महीने बाद तक भी अपने कर्ज का भुगतान कर देते हैं, तो भी उन्हें शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन का पात्र माना जाएगा। शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन के तौर पर किसानों से 7 फीसदी की जगह 4 फीसदी ब्याज ही लिया जाता है।
•Dec 20, 2016 / 08:21 pm•
umanath singh
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