अगर आपने ITR के लिए क्लेम किया है लेकिन अभी तक नहीं क्लीयर हुआ तो आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। ITR प्रोसेस्ड है या नहीं, और टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आपको इसका पता चल जाएगा। साइट पर जाकर आपको dashboard>View return/forms पर क्लिक करें। Income tax returns को सेलेक्ट करें और submit कर दें। जो रिटर्न फाइल किया गया उसके स्टेटस को देखने के लिए साल के “acknowledgement number” पर क्लिक करें।
यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये काम 2019 में ही खत्म हो जाना था लेकिन इनके निपटान न होने पाने के कारण अब वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नई तारीख दी है। वैसे इनकम टैक्स की बाकी डेडलाइन्स भी सरकार ने बढ़ा दी है जिसकी वजह से करोड़ों लोग फिलहाल राहत में हैं।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने के लिए किये जाने वाले निवेश ( invest to save taxes ) की मियाद बढ़ा दी है। जी हां ! अब करदाता ( taxpayers ) 31 जुलाई तक टैक्स सेविंग स्कीम्स ( Tax Saving Schemes ) में निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।