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बदल गया form 26AS, Property खरीदने पर इनकम टैक्स को देनी होगी जानकारी

FORM 26AS में हुआ बदलाव
CBDT का कहना है कि टैक्स ( Tax ) पर यानी करदाता ( Taxpayers ) अब सरलता से और ऑथेंटिक तरीके से अपना इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे

Jul 18, 2020 / 06:39 pm

Pragati Bajpai

form 26AS

नई दिल्ली : अगर आपने इस साल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन किया है और आपको लग रहा है कि आप आयकर विभाग ( income tax department ) से यह बात छुपा सकते हैं तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं । दरअसल इस साल जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं क्योंकि सभी बड़े वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक से कैश निकालना या किसी तरह की चल अचल संपत्ति की खरीद बिक्री जैसी जानकारियां अब फॉर्म 26as में पहले से मौजूद होंगी ।

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CBDT का कहना है कि टैक्स ( Tax ) पर यानी करदाता ( Taxpayers ) अब सरलता से और ऑथेंटिक तरीके से अपना इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे एसेसमेंट ईयर से टैक्स पेयर्स को नया 26As फॉर्म दिया जाएगा ‘जिसमें टैक्सपेयर की वित्तीय लेनदेन की सभी जानकारियां होंगी जिनका विभिन्न कहते गिरी के फाइनेंस ट्रांजैक्शन में जिक्र होता है ।

आपको बता दें कि पहले के फॉर्म 26as में किसी पैन कार्ड ( Pan Card ) से जुड़े टीवीएस और टीसीएस की जानकारी के अलावा कुछ अन्य टैक्स की जानकारी होती थी लेकिन अब इसमें एसएफटी होगा ताकि टैक्सपेयर्स को सभी बड़े वित्तीय लेनदेन ( Financial Transaction) याद रखने में मदद मिले और टैक्स फाइल ( Tax File ) करने में आसानी हो ।

हालांकि कई सारे टैक्सपेयर्स की चिंता यह भी है कि अगर कोई जानकारी गलत हो तो ऐसे में क्या करना होगा इस पर टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि पार्टी में प्रीफिल्ड जानकारियां चेक करने की व्यवस्था होगी अगर कोई जानकारी गलत होती है तो रिटर्न भरते समय आप उसे हटा सकते हैं इसके लिए आई टी विभाग आप से जवाब तलब करेगा ।

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