scriptविजय माल्या की तरह देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे ये RBI के पूर्व डिप्टी गर्वनर, CBI ने बताया संदिग्ध | Former Deputy Governor of RBI under CBI lens | Patrika News

विजय माल्या की तरह देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे ये RBI के पूर्व डिप्टी गर्वनर, CBI ने बताया संदिग्ध

locationनई दिल्लीPublished: Sep 17, 2018 01:50:06 pm

Submitted by:

manish ranjan

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती के लुकआउट सर्कुलर वापस लेने की याचिका पर सवाल उठ गए हैं। दरअसल सीबीआई को डर है कि चक्रवर्ती एक बार विदेश गए तो विजय माल्या की तरह वापस नहीं लौटेंगे।

RBI

विजय माल्या की तरह देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे ये RBI के पूर्व डिप्टी गर्वनर, CBI ने बताया संदिग्ध

नई दिल्ली। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती के लुकआउट सर्कुलर वापस लेने की याचिका पर सवाल उठ गए हैं। दरअसल सीबीआई को डर है कि चक्रवर्ती एक बार विदेश गए तो विजय माल्या की तरह वापस नहीं लौटेंगे। खास बात यह है कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती के तार विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के लोन डिफॉल्ट से जुड़ा है। इसके अलावा उनपर एक और मामले में सर्कुलर जारी है। जिसके तार के सी चक्रवर्ती और दिल्ली की ट्रैवल कंपनी एयरवर्थ ट्रैवल्स ऐंड टूर्स से जुड़ी है। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस कंपनी के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया है। 2009 से 2014 तक रिजर्व बैंक के डिप्युटी गवर्नर रहे चक्रवर्ती ने 15 मई को सीबीआई डायरेक्टर को भेजे लेटर में सभी आरोपों को गलत बताया है।
ये है पूरा मामला

विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस डिफॉल्ट मामले में संदिग्ध हैं। आपको बता दें कि चक्रवर्ती पहले ही ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके हैं। लेकिन सर्कुलर लुकआउट की याचिका खारिज होने के चलते विदेश नहीं जा पा रहे हैं। चक्रवर्ती से जुड़ें इन दोनों मामले पर सीबीआई ने लगातार नजर बनाई हुई है। कोर्ट का कहना है कि अगर इनकी याचिका को मान लिया जाता है तो फिर ये वापस आने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर से पहले के सी चक्रवर्ती 2005 से 2007 तक इंडियन बैंक और 2007 से 2009 के बीच पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हालांकि चक्रवर्ती के वकील का कहना है कि चक्रवर्ती बेगुनाह है।
सीबीआई ने दर्ज की थी एफआइआर

दिल्ली के टूर औऱ ट्रैवल कंपनी एयरवर्थ ट्रैवल्स, उसके प्रमोटरों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक ने केस किया था। इस आधार पर सीबीआई ने सितंबर 2016 में एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन दोनों मामलों में चक्रवर्ती से पूछताछ जरुरी है, जिसमें उनसे भी सहयोग की उम्मीद है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो