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इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए राहत भरी खबर, जानें Online कैसे फाइल करें ITR?

locationनई दिल्लीPublished: Aug 06, 2020 01:45:58 pm

Submitted by:

Naveen

-How to file ITR Online: कोरोना संकट के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) ने टैक्सपेयर्स को हाल ही में बड़ी राहत दी है।-बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है।-ऐसे में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वह सितंबर 2020 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।-आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन के जरिए आईटीआर दर्ज ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए राहत भरी खबर, जानें Online कैसे फाइल करें ITR

नई दिल्ली।
How to file ITR Online: कोरोना संकट के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने टैक्सपेयर्स को हाल ही में बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वह सितंबर 2020 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया था। ऐसे में अगर आपने भी वित्तीय वर्ष 2018-19 ( Financial Year 2018-19 ) के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया हैं, आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन के जरिए आईटीआर दर्ज ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं।

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इन बातों का रखना हैं ध्यान
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग- अलग तरह के फॉर्म है, इनमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 शामिल हैं। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आप सबसे पहले कुछ अहम दस्तावेज जैसे PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि पास रखें। इसके अलावा ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं, ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं।

कैसे फाइल करें ऑनलाइन आईटीआर

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ई-फाइलिंग पोर्टल है। इसके आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

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वेरिफिकेशन है जरूरी
बता दें कि बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना करना अनिवार्य है। इसे आप आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

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