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शादी पर सरकार का नया दिशा-निर्देश, देनी होगी पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार ने शादियों और पार्टी के वेन्यू को लेकर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है।
इस पॉलिसी के तहत आप शादी में ना तो ज्यादा महमानों को बुला पाएंगे और ना ही अपने पसंद का वेन्यू तय कर पाएंगे।
इस फैसले से शादियों में खाने की बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी।

नई दिल्लीMar 04, 2019 / 02:19 pm

Dimple Alawadhi

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शादी पर सरकार का नया दिशा-निर्देश, देनी होगी पूरी डिटेल

नई दिल्ली। लोगों का सपना होता है कि उनकी शादी धूमधाम से हो। अपने विवाह के लिए लोग ना जाने कितनी तैयारियां करते हैं। समारोह को और भी भव्य बनाने के लिए लोग ज्यादा लोगों को बुलाते हैं और अच्छे से अच्छा वेन्यू तय करते हैं। लेकिन अब ये करना संभव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत आप ना तो ज्यादा महमानों को बुला पाएंगे और ना ही अपने पसंद का वेन्यू तय कर पाएंगे।

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दिल्ली सरकार ने तैयार की नई ड्राफ्ट पॉलिसी

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शादियों और पार्टी के वेन्यू को लेकर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। इतना ही नहीं, सरकार ने शादी में खाने को लेकर भी अहम फैसला लिया है। इस फैसले से शादियों में खाने की बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि पॉलिसी के तहत ज्यादा या बचा हुआ खाना गरीबों में बांटा जाएगा।

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क्या कहती है नई पॉलिसी ?

दिल्ली सरकार की नई ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत दिल्ली के किसी फॉर्महाउस, मोटल या होटल में शादी समारोह के लिए आप कितने मेहमानों को बुला सकते हैं इसका फैसला वेन्यू के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर किया जाएगा। फ्लोर एरिया को 1.5 स्क्वायर मीटर से विभाजित किया जाएगा और वेन्यू पर खड़ी होने वाली कारों की संख्या को 4 से गुणा किया जाएगा। जो भी आंकड़ा कम रहेगा, उतनी ही अधिकतम संख्या में आप मेहमानों को शादी में बुला सकेंगे। इसके अलावा वेन्यू के बाहर वेडिंग की रस्में, बैंड और बारात व घोड़ागाड़ी की अनुमति और वेन्यू के बाहर सड़कों पर कार पार्क करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में शादी से 7 दिन पहले आपको अर्बन लोकल बॉडीज से उनका अप्रूवल लेना होगा


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