Published: Jul 26, 2018 07:13:36 pm
Saurabh Sharma
वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर कर दी गर्इ है।
आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी, टैक्स भरने की लास्ट डेट हुर्इ 31 अगस्त
नर्इ दिल्ली। जिन लोगों ने अभी टैक्स नहीं भरा है। टैक्स भरने के बारे में सोच रहे, लेकिन समय का अभाव ना होने की वजह से नहीं भर पा रहे हैं एेसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी हैै। अब उन्होंने एक महीने का आैर समय दिया गया है। जिसके बाद से एेसे लोग अगस्त में भी टैक्स भर सकेंगे आैर उन पर कोर्इ चार्ज तक नहीं लगाया जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं कि टैक्स पेयर्स को किस तरह की रियायत मिली है।
31 अगस्त हुर्इ टैक्स बढ़ने की अंतिम तारीख
वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर कर दी गर्इ है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरूवार को यहां जारी बयान में कहा कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ार्इ गर्इ है। इस वृद्धि का लाभ उन व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिलेगा जो अब तक रिटर्न नहीं भर सके हैं। आपको बता दें कि अभी तक कर्इ लोगों ने अपने रिर्टन को फाइल नहीं किया है।
जुर्माने का किया गया था प्रावधान
इससे पहले 31 जुलार्इ के बाद टैक्स देने वाले पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था। अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक है और वह 31 जुलाई, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा। अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से कम है तो उसे 31 जुलाई के बाद सिर्फ 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।