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पीएम मोदी का बड़ा फैसला, आपकी बेटी को होने वाला है 4 लाख का फायदा

locationनई दिल्लीPublished: Sep 21, 2018 11:23:27 am

Submitted by:

manish ranjan

अगर आप भी बेटी के पिता है और आपने भी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है।

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पीएम मोदी का बड़ा फैसला, आपकी बेटी को होने वाला है 4 लाख का फायदा

नई दिल्ली। अगर आप भी बेटी के पिता है और आपने भी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकर ने इस योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरें 0.40 फीसदी तक बढ़ा दी हैं। जिसके चलते अब आपकी बेटी को 4 लाख रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा।

मिलेगा 4 लाख रुपए तक का फायदा
अगर कोई व्‍यक्ति इस योजना के तहत नई ब्याज दर पर 14 साल तक 12500 रुपए महीने यानी की 1.5 लाख रुपए सालाना का निवेश करता है तो 15वें साल में 39,36,009 लाख रुपए हो जाएगा। अगर वो इन पैसों को 21 साल तक नहीं निकालता है तो ये 21वें साल में 69.67 लाख रुपए हो जाएगी। इस तरह नई ब्याज दर से आपकी बेटी को 4 लाख रुपए का फायदा होगा। जबकि नई ब्याज दर से पहले आपको 65 लाख रुपए ही मिलते।

सरकार ने किए ये बड़े बदलाव
मोदी सरकार ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का नारा लगाते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। अगर आप भी बेटी के पिता हैं तो केंद्र सरकार की यह स्कीम आपके काफी काम की है।क्योंकि सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरें (मुनाफा) बढ़ाकर 8.5 फीसदी कर दी हैं। पहले इस स्कीम में 8.1 फीसदी का ब्याज मिलता था। सरकार की इन नई दरों का लाभ अक्टूबर से मिलेगा। आपको बता दें कि हाल में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आपको सिर्फ 250 रुपये जमा कराने होते हैं जो पहले 1000 रुपये थे।

इस खाते पर नहीं लगता कोई टैक्‍स
कोई भी व्‍यक्ति अपनी 10 साल तक की बेटियों के नाम यह अकाउंट खोल सकता है। इस अकाउंट की एक श्‍ार्त है कि इसमें निवेश 14 साल तक ही किया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई अपनी एक साल की बेटी के नाम यह खाता खोलता है, तो वह बेटी की 15 साल तक की उम्र तक ही निवेश कर सकता है। ऐसे में 15 साल से 21 साल के बीच में इस अकाउंट में बिना निवेश किए ही ब्‍याज पाया जा सकता है। इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक वित्‍तीय साल में जमा किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार इस खाते में निवेश किए गए पैसों पर इनकम टैक्‍स की धारा 80C के तहत छूट देती है।

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