वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार बहुत जल्द इनकम टैक्स की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।
नई दिल्ली। अगर आप आयकर रिटर्न भरने में पिछड़ गए है तो आपको ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार कर रहीं हैं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार बहुत जल्द इनकम टैक्स की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। फिलहाल इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2017 हैं।
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आधार-पैन लिंक किए बिना भी कर सकते हैं आईटीआर फाइल
पिछले दिनों सरकार ने आईटीआर फाइल करने से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब इससे छूट मिल गई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना आधार और पैन कार्ड लिंक किए भी इनकम टैक्स रिटर्न करना स्वीकार कर दिया हैं। आधार और पैन कार्ड लिंक करने में कई लोगों को दिक्कत आ रही हैं। इस दिक्कत का मुख्य कारण आधार और पैन कार्ड से जुड़ी कई जानकारियों का आपस में न मिलना हैं। हालांकि इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान आधार नंबर देना अनिवार्य हैं।
कुछ टैक्स पेयर्स को मिल सकता हैं मोहलत
पिछले दिनों आई जानकारी के मुताबिक आधार-पैन कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया में देश के केवल 45 फीसदी टैक्स पेयर्स का पैन-आधार लिंक हो पाया हैं। कुछ बाढ़ प्रभावित इलाके जैसे गुजरात और आसाम में टैक्स पेयर्स को अलग रख उन्हें आगे थोड़ा मोहलत दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा हैं।