नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सरकार द्वारा अधिकारियों को EPF विदड्रा से रिलेटेड एप्लीकेशन्स को जल्दी से जल्दी निपटाने का आदेश दिया गया है। ताकि लोगों को पैसों की किल्लत झेलने के लिए मजबूर न होना पड़े।
नई दिल्लीPublished: Mar 30, 2020 02:06:14 pm
Pragati Bajpai
EPF से जुड़े नियमों में बदलाव
लॉकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे रकम
epfo
नई दिल्ली: कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में कई लोगों को पैसे की किल्लत हो सकती है। इसे ध्यान में रकते हुए सरकार ने EPF से जुड़े नियमों में बदलाव किया है और अब श्रम मंत्रालय ने 6 करोड़ से ज्यादा EPF अकाउंट होल्डर्स को 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर रकम अपने ईपीएफ खाते से निकालने की सुविधा दे दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर ये बात साझा की है, और इसके लिए एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में संशोधन भी किया है।
नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सरकार द्वारा अधिकारियों को EPF विदड्रा से रिलेटेड एप्लीकेशन्स को जल्दी से जल्दी निपटाने का आदेश दिया गया है। ताकि लोगों को पैसों की किल्लत झेलने के लिए मजबूर न होना पड़े।