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डेबिट-क्रेडिट कार्ड से खरीदारी तो मिल सकती है टैक्स में छूट

Published: Feb 02, 2016 08:27:00 am

डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने और डिजिटल वॉलेट्स से पेमेंट करने पर लोगों को टैक्स छूट मिल सकती है

Credit card

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मुंबई। डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने और डिजिटल वॉलेट्स से पेमेंट करने पर लोगों को टैक्स छूट मिल सकती है। इस साल के बजट में सरकार नॉन-कैश ट्रांजेक्शंस के लिए टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है।

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और सुविधा इंफोसर्व के एमडी परेश राजदे ने बताया कि पूरा विश्वास है कि इस साल के बजट में विक्रेताओं और ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है। सरकार डिजीटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। पीसीआई ने इस बारे में सरकार से सिफारिश की है।

सरकार ने काउंसिल को भेजे पत्र में कहा है कि जिन मर्चेन्ट्स की 50 प्रतिशत से ज्यादा लेन-देन डिजीटल तरीके से होता है, उन्हें सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन पर वैल्यू ऐडेड टैक्स में 1-2 प्रतिशत की छूट मिल सकती है। वहीं उपभोक्ता अगर यह दिखा सकें कि उनके कुल खर्च में एक तय हिस्सा डिजिटल पेमेंट का था तो उन्हें कुछ इनकम टैक्स रिबेट मिल सकती है।

सुविधा शुल्क से भी मिले मुक्ति

सरकार ऑनलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए लिया जाने वाला सुविधा शुल्क भी खत्म करने के पक्ष में है। पीसीआई के चेयरमैन नवीन सूर्या ने कहा कि पेमेंट्स कंपनियां वित्तीय समावेशन में मदद कर रही हैं, लेकिन हमारा कारोबार कम मार्जिन पर टिका है। सरकार को टैक्स के मुद्दों पर गौर करना चाहिए। पीसीआई की कमेटी ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि वह स्रोत पर कर कटौती के मामले पर भी गौर करे, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर देता है।
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