सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही 20 लाख का प्रावधान
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले ही 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी देने का नियम है। ट्रेड यूनियंस लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग कर रही थीं। इस बिल के पास होने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिल सकेगी, जिससे निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले ही 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी देने का नियम है। ट्रेड यूनियंस लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग कर रही थीं। इस बिल के पास होने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिल सकेगी, जिससे निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को फायदा मिलेगा।
मातृत्व अवकाश की अवधि भी बढ़ेगी
बिल में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा बढ़ाए जाने का भी विधेयक में प्रावधान है। बढ़ी हुई सीमा के बारे में सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी। 1961 एक्ट के अनुसार, मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि 12 हफ्ते थी जिसे मैटरनिटी बेनीफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अनुसार बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है।
बिल में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा बढ़ाए जाने का भी विधेयक में प्रावधान है। बढ़ी हुई सीमा के बारे में सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी। 1961 एक्ट के अनुसार, मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि 12 हफ्ते थी जिसे मैटरनिटी बेनीफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अनुसार बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है।