कारोबारियों को राहत की सौगात
– जीएसटीआर9, 9ए, 9सी की समयसीमा दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है।
– अब कारोबारी जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी कागजात की जरुरत नहीं होगी और ओटीपी से पहचान सत्यापित हो जाएगी।
– राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 तक कर दिया गया है।
– एकमुश्त स्कीम का लाभ सेवा क्षेत्र को देने पर मंजूरी दी गई।
– लगातार दो महीनों से जीएसटी रिटर्न न भरने वालों के लिए ई-वे बिल जारी न कर पाने के प्रतिबंध की समयसीमा भी 21 अगस्त 2019 तक बढ़ाई दी गई है।
– बड़ी कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य करने का फैसला ।
– इस फैसले को एक जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट, म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.