Employee Provident Fund Organisation (EPFO) के नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा बेरोजगार होता है तो वो इस अकाउंट से 75 फीसदी अमाउंट तक एडवांस ले सकता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट सब्मिट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पीएफ अकाउंट में पैसा न जमा होने पर आपको बेरोजगार मान लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने अकाउंट को अपने अगले एंप्लॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं ।