scriptबेरोजगारी के वक्त बिना दस्तावेज के भी निकाल सकते हैं अपना PF, जानिए क्या है नियम? | How much amount you vcan withdraw from EPFO fund after being jobless | Patrika News

बेरोजगारी के वक्त बिना दस्तावेज के भी निकाल सकते हैं अपना PF, जानिए क्या है नियम?

locationनई दिल्लीPublished: Mar 14, 2020 09:59:00 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

HIGHLIGHTS:

एक महीने तक बेरोजगार रहने पर आप अपने PF से 75 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं
2 महीने से ज्यादा बेरोजगार होने पर आप अपना पूरा पैसा अकाउंट से निकाल सकते हैं
5 साल जॉब करने के बाद PF से पैसा निकालने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है

नई दिल्ली: प्रोविडेंट फंड वैसे तो नौकरीपेशा लोगों के रिटायरमेंट के लिए होता है लेकिन अगर किसी इंसान की नौकरी किसी वजह से छूट जोती है तो ऐसे वक्त में भी PF का फंड आपके बुरे वक्त में काम आ सकता है।

Employee Provident Fund Organisation (EPFO) के नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा बेरोजगार होता है तो वो इस अकाउंट से 75 फीसदी अमाउंट तक एडवांस ले सकता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट सब्मिट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पीएफ अकाउंट में पैसा न जमा होने पर आपको बेरोजगार मान लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने अकाउंट को अपने अगले एंप्लॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं ।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो