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किसानों के लिए खुशखबरी, आधी रकम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर, जानिए इसके लिए कैसे करें आवेदन

Highlights- किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50 प्रशित की सब्सिडी (20 to 50 percent subsidy) सरकार द्वारा प्रदान की जाती है- किसान ट्रैक्टर योजना (Pm kisan Tractor Yojana) की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है- केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे

नई दिल्लीJul 10, 2020 / 02:11 pm

Ruchi Sharma

किसानों के लिए खुशखबरी, आधी रकम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर, जानिए इसके लिए कैसे करें आवेदन

नई दिल्ली. Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020 : देश के किसानों (Indian Farmer) की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020) शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50 प्रशित की सब्सिडी (20 to 50 percent subsidy) सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
किसान ट्रैक्टर योजना (Pm kisan Tractor Yojana) की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो इससे ना केवल कृषि विकास (Pradhanmantri tractor Yojana online Application) दर को गति मिलेंगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और आय में भी वृद्धि होगी।
अब नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है। इस वित्त वर्ष में भी सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है और किसान को इसकी आधी कीमत चुकानी होती है।
इस योजना की खास बातें


– प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सीमांत व छोटे किसानों के लिए शुरू की गई है।
– इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है।
– इस योजना को देश के हर राज्य में लागू किया गया है।
– किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है इसके साथ में सब्सिडी भी दी जाती है।
– योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
– सभी राज्यों द्वारा योजना के लिए अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई है।
– किसान ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
– योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
– एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है और महिला किसानों को इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है।
– इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी

– प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवश्यक दस्तावेज
– किसान के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
– आवेदक का आधार कार्ड
– जमीन के कागज़ात
– पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
– बैंक अकाउंट पासबुक
– मोबाइल नंबर
– पासपोर्ट साइज फोटो
जानिए, कैसे करें ऑफलाइन आवेदन

– इसके आवदेन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
– किसान भाई को कृषि विभाग या नज़दीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाना होगा।
– जन सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
– आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता आदि भरनी होगी और फिर अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जन सेवा केंद्र में ही जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन


ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर राज्य के अपने अलग-अलग लिंक दे रखें है। आप अपने राज्य के मुताबिक लिंक पर Click कर अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।

– असम : https://mmscmsguy.assam.gov.in/documents-detail/forms-for-the-revised-scheme-distribution-of-tractor-units-under-cmsguy
– मध्य प्रदेश : https://dbt.mpdage.org/index.htm
– महाराष्ट्र : https://agriwell.mahaonline.gov.in/
– बिहार : http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
– गोवा : https://www.agri.goa.gov.in/HomePage;jsessionid=BE5778AAB3688AF12C043A05938AFAE7.jvm1?0

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