इनऑपरेटिव अकाउंट- EPF account में कांट्रीब्यूशन आना बंद होने के 36 महीने यानि 3 साल तक लोग इस अकाउंट के पैसे को विदड्रा नहीं करते हैं। तब इस अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट माना लिया जाता है। लगातार 7 साल तक इनऑपरेटिव रहने पर इस पैसे को 2016 में बने सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड ( SCWF ) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
इनऑपरेटिव अकाउंट डिक्लेयर करने से पहले इंप्लायर को इस अकाउंट होल्डर के बारे में सारी जानकारी देनी होती है । इनऑपरेटिव अकाउंट में किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है।
यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि नौकरी बदलने पर अगर आप 36 महीने तक क्लेम नहीं करते तो आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा।
सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड ( SCWF ) से कैसे क्लेम करेंगे अमाउंट-