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Inactive PF खाते से पैसा निकालने के लिए करें ये काम, कंपनी बंद होने पर भी आसानी से मिलेगा पेमेंट

locationनई दिल्लीPublished: Oct 08, 2020 04:29:09 pm

Submitted by:

Soma Roy

Claim For PF Money : 36 महीने तक पीएफ खाते में कोई ट्रांजैक्शन न होने पर 3 साल बाद खाता अपने आप बंद हो जाता है
इनएक्टिव खाते के क्लेम के लिए इसे सर्टिफइ कराने की जरूरत होगी

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Claim For PF Money

नई दिल्ली। भविष्य की दिक्कतों से बचने के लिए पीएफ (Provident Fund) का पैसा काफी काम आता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने पुराने फंड निकाले हैं। मगर इस दौरान कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय (Inactive Account) हैं। जिसके चलते उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कुछ प्रक्रियाओं को अपनाकर अपना पेमेंट ले सकते हैं।
3 साल बाद अपने आप खाता हो जाता है बंद
ऐसे लोग जिन्होंने अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए वर्क प्लेस में ट्रांसफर नहीं कराया है। साथ ही 36 महीने से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और पुरानी कंपनी बंद हो गई है तो ऐसे लोगों के पीएफ अकाउंट 3 साल बाद अपने बाद बंद हो जाता है। ऐसे निष्क्रिय पीएफ खातों (Inactive PF account) से संबंधित क्लेम को निपटाने के लिए इसे सर्टिफाइड कराना जरूरी है। ये काम कर्मचारी का नियोक्ता करेगा। अगर पुरानी कंपनी बंद हो चुकी है तो क्लेम को बैंक KYC दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई करा सकते हैं।
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EPFO के अधिकारी की परमिशन से मिलेगा पैसा
EPFO की ओर से निष्क्रिय खाते का क्लेम लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके तहत पेमेंट के अलग—अलग कैटेगरी हैं। अगर 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि है तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी जरूरी होगी। 25 हजार रुपए से ज्यादा और 50 हजार रुपए से कम राशि होने परअकाउंट ऑफिसर की अनुमति और 25 हजार रुपए से कम के अमाउंट पर डीलिंग असिस्टेंट की परमिशन जरूरी होगी। इसके बाद ही पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा।
KYC के लिए जरूरी दस्तावेज
केवाईसी में पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके बाद असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी से विथड्रॉल या ट्रांसफर की मंजूरी लेने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं।
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