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बिना नौकरी छोड़ निकालना है PF का ज्यादा से ज्यादा पैसा? जानिए सटीक उपाय

locationनई दिल्लीPublished: Oct 11, 2021 02:32:23 pm

Submitted by:

Arsh Verma

क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 5 साल से ज्यादा किसी कंपनी में काम किया है तो आप अधिकतम इंप्लॉई का शेयर ही निकाल सकते हैं। इसका फैसला ईपीएफओ करता है कि इंप्लॉई के शेयर से आपको एडवांस में कितना पैसा मिलेगा, आइए जानते है डिटेल्स।

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नई दिल्ली. इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPFO) कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा है। इसके तहत नौकरी में रहते हुए भी पैसा निकाल सकते हैं। इसे एडवांस में पीएफ निकालना भी कहते हैं। अब ये प्रक्रिया आप पूरी तरह से घर बैठे कर सकते हैं जिसके लिए आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद ईपीएफओ (EPFO) का होम पेज खुल जाएगा। यहां आपको यूएएन (UAN) और पासवर्ड डालकर अपना पीएफ अकाउंट खोल लेना होगा।

यहां लॉगिन करने के बाद आपसे जुड़ी सभी जानकारी सामने आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी केवाईसी (KYC) जरूर चेक करें कि वह अपडेट है या नहीं। केवाईसी में आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक डिटेल्स आदि आते हैं। आपका वही नाम दिखना चाहिए जो पैन और आधार में दर्ज हो, ध्यान रखें कि केवाईसी में कोई भी कंपोनेंट अगर अपडेट नहीं है तो उसे पहले करना होगा, अन्यथा एडवांस में पीएफ निकालने में दिक्कत आएगी।
ऐसे निकालें एडवांस में पैसा:
एडवांस पीएफ निकालने के लिए आपको ईपीएफओ (EPFO) की ऑनलाइन सर्विसेज में जाना होगा। इसमें फॉर्म-31 नाम का एक फॉर्म दिखेगा, जिस पर क्लिक कर खोलना होगा। यही फॉर्म एडवांस पीएफ निकासी के लिए होता है। एडवांस पीएफ का अर्थ होता है कि जब आप नौकरी में होते हैं और उस दौरान पीएफ का पैसा निकालते हैं तो उसे एडवांस पीएफ कहा जाता है।
आपको फॉर्म-31 पर क्लिक कर खोल लेना है। यहां आपसे कई जानकारी मांगी जाती है जिन्हें सावधानी के साथ भर दें। इसमें आपको बैंक अकाउंट का अंतिम 4 अंक डालना है और उसका आईएफएससी कोड भी भरना है। बैंकों के मर्ज होने के बाद यह कोड बदला है, इसलिए सही IFSC कोड ही डालें, इसी फॉर्म में नीचे मेंबर आईडी दिखेगी जो आपकी कंपनी की होगी जिसमें आप फिलहाल काम कर रहे हैं।
कंपनी चेंज करने पर ट्रांसफर करना होता है पीएफ:

ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने अगर 2 से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो जो मौजूदा कंपनी है, उसके पीएफ को पुराने पीएफ से मर्ज करना होता है। यानी कि पिछले सभी पीएफ का अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, तभी आप एडवांस में पैसा निकाल पाएंगे. ऐसा बिना किए एडवांस विड्रॉल करेंगे तो मौजूदा कंपनी का पीएफ ही निकलेगा, पुरानी कंपनी का पैसा वैसे ही रह जाएगा।
पासबुक में जाकर देख सकते हैं कि पुराने पीएफ का पैसा नई कंपनी के पीएफ से जुड़ा है या नहीं, पासबुक में आपको टोटल इंप्लॉई का बैलेंस, टोटल इंप्लॉयर यानी कि कंपनी का बैलेंस और टोटल पीएफ बैलेंस दिखता है।

क्या है एडवांस पैसे लेने का रूल:

अब सवाल है कि आप कौन सा पैसा एडवांस में ले सकते हैं। इंप्लॉई का, इंप्लॉयर का या कुल पीएफ का बैलेंस? यह नौकरी की कुल अवधि पर निर्भर करता है. अगर आपने 5 साल से ज्यादा दिनों तक नौकरी की है तो आप अधिकतम इंप्लॉई का शेयर ही निकाल सकते हैं। इसका फैसला ईपीएफओ करता है कि इंप्लॉई के शेयर से आपको एडवांस में कितना पैसा मिलेगा।
अगर आपकी नौकरी 5 साल से ज्यादा है तो बिना किसी रुकावट के आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं, जैसे आपको घर बनाने के लिए पीएफ का पैसा निकालना है तो एडवांस में पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं। हालांकि पूरी जिंदगी में आप घर निर्माण के उद्देश्य से सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज में ही एडवांस पीएफ क्लेम करने का विकल्प मिलता है। इसमें अपनी पूरी जानकारी देने के बाद और फॉर्म भरने के बाद एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
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कैसे बचाएं टीडीएस:

इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होता है। 5 साल से पहले अगर पीएफ का पैसा निकालते हैं और राशि 50 हजार रुपये से अधिक है तो उस पर टीडीएस कटता है। यह कटौती 10 परसेंट की होती है और टीडीएस कटने के बाद बची राशि ही आपके हाथ में आती है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना होगा। यहां ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं और आईटीआर को रिफंड करा सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर e-file पर क्लिक करना होगा। इसी टैब में आपको इनकम टैक्स रिटर्न लिखा दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा।
इसी फॉर्म में आपको एसेसमेंट ईयर का बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको साल डालना होगा। जिस साल टीडीएस कटा है, उसका अगला साल इसमें दर्ज करना होगा। अब ITR form में आपको आईटीआर-1 डालना होगा क्योंकि यह सैलरी वाले लोगों के लिए होता है। इसके बाद filing type में आपको original revised दर्ज करना होगा।

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