एटीएम से नहीं निकला कैश
हाल ही में बेंगलुरु की एक महिला अपने पति का एटीएम लेकर पैसे निकालने गई। उस वक्त एटीएम से 25,000 रुपए का कैश नहीं निकला और पैसे अकाउंट से कट गए। ऐसे में मामले में अक्सर बैंक 7-8 दिन में पैसा अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इस मामले में SBI ने रिफंड करने से इनकार कर दिया। मामला कंज्यूमर फोरम पहुंचा तो उसमें भी ग्राहक को ही दोषी ठहराया गया है।
बैंक ने रिफंड से किया इनकार
भारतीय स्टेट बैंक का इस मामले पर कहना था कि डेबिट कार्ड (ATM कार्ड) नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ऐसे में किसी फैमिली मेंबर को भी यह इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा सकता। इस नियम का हवाला देते हुए एसबीआई ने महिला के अकाउंट में 25,000 रुपए रिफंड करने से इनकार कर दिया, जो बिना राशि निकले ही कट गए थे। एसबीआइ का कहना था कि महिला ने प्राइवेसी और सुरक्षा नियम का उल्लंघन किया, इसलिए उसका दावा नहीं बनता।