नकली जीएसटी के बारे में कैसे करे पता आपको बता दे की अगर आप जानना चाहते है की दुकानदार ने आपसे जीएसटी के नाम पर कितने पैसे वासूले है तो दुकानदार से हमेशा बिल मांगे । वैसे आपकी जानकारी के लिये बता दे की
ही सिर्फ वहीं दुकानदार जीएसटी वसूल सकता है, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर कोई आपसे जीएसटी वसूल रहा है तो आप उससे बिल जरूर मांगे। बिल मिलते ही चेंक ये देखिये की बिल पर जीएस टिन (GSTIN) दिया गया है या नही अगर नहीं तो ये बिल फर्जी है। अगर बिल पर जीएस टिन (GSTIN) दिया है तो आप उसे चेक करें। इस नंबर से आप पहचान सकते हैं कि जिस दुकान,मेडिकल स्टोर या होटल से आपको बिल मिला है वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं। इसे आप सरकार की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
नकली जीएसटी को कैसे चेक करे बिल पर देखे की जीएसटीन नंबर 15 अंकों का है या नहीं। इसमें अंक और अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ।इसके पहले दो अंक राज्य का कोड होते हैं। अगले 10 नंबर उस दुकानदार या कंपनी का पैन नंबर होता है। अगर ये 15 अंकों का है तो इसे वेबसाइट पर डालकर आप दुकानदार की रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी जानकारी पता कर सकते है।
13वें अंक से क्या-क्या जानकारी मिलेगी 13वें नबर से आप ये पता लगा सकते है की दुकान या होटल मालिक ने कितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगर किसी दुकानदार ने किसी राज्य में अलग अलग बिजनेस के लिए एक ही पैन नंबर पर 5 रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो 13वां नंबर 5 होगा। 14वां नंबर हमेशा z होता है। अगर कंपनी के रजिस्ट्रेशन की गिनती दो अंकों को पार करती है तो z की जगह वो गिनती आ जाती है। 15वां नंबर चेक कोड होता है जो खामियां पकड़ने के लिए यूज होता है।