कौन सी हैं वो बीमारियां- इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के मुताबिक मोटर न्यूरॉन डिजीज (Motor Neuron Disease), रीनल फेलियर (Chronic Renal failure), कैंसर (Cancer), एड्स (Aids) और हीमैटोलॉजिकल (Hematological disorders), अटैक्सिया (Ataxia), डिमेंशिया (Dementia), अफेसिया (Aphasia), डिस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मेंस (Dystonia Musculorum Deformans), पार्किंसंस (Parkinsons Disease) शामिल हैं।
कौन-कौन होगा कवर-
टैक्स में छूट पाने के लिए आप या आपके किसी भी डिपेंडेट के बीमारी से ग्रस्त होने पर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी।
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सरकार की एक और सौगात, Ujjwala Scheme में फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडरकितनी मिलेगी छूट-
इसमें 60 साल से कम उम्र के लोगों को 40 हजार रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का क्लेम किया जा सकता है।
डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ कर सकते हैं क्लेम- अगर आप ऊपर दी गई किसी भी बीमारी पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जमा कर आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।