RBI ने दी बैंकों को अनुमति
वित्त मंत्रालय का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को विभिन्न सेवाओं पर चार्ज करने की अनुमति प्रदान कर रखी है। लेकिन, ये चार्ज उचित होना चाहिए। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 6 मेट्रो शहर मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में एक महीने में अन्य बैंकों के एटीम से 3 ट्रांजैक्शन और बैंक के एटीएम से कम से कम 5 ट्रांजैक्शन फ्री रखे जाएं। बता दें फ्री ट्रांजैक्शन के बाद बैंक अपने बोर्ड से अप्रूव किए गए नियमों के मुताबिक प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 20 रुपए की रकम वसूल कर सकते हैं।
प्राइवेट बैंकों ने भी वसूली मोटी रकम
इसके अलावा प्राइवेट बैंकों ने भी जनता से मोटी रकम वसूली है। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए जवाब में प्राइवेट बैंकों द्वारा इकट्ठी की गई रकम का कोई डेटा नहीं दिया गया है। हैरानी की बात ये है कि अक्टूबर 2017 से मिनिमम बैलेंस में रखी जाने वाली रकम को कम कर दिया गया था, लेकिन तब भी बैंकों ने इतनी मोटी रकम वसूली।
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