चोकसी ने लिया लोन
बैंक ने कहा है कि चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ने उससे लोन लिया था। चोकसी कंपनी में निदेशक के साथ-साथ गारंटर है। जब चोकसी ने लोन अमाउंट नहीं चुकाया तो 31 मार्च, 2018 को पीएसी ने उसे एनपीए में डाल दिया।
पीएसबी ने डिफॉल्टर घोषित किया
बैंक ने चोकसी को लोन अमाउंट तथा इंट्रेस्ट और अन्य शुल्कों का 23 अक्टूबर, 2018 को भुगतान करने के लिए कहा था। लेकिन जब लोन का भुगतान नहीं किया गया तो 17 सितंबर, 2019 को पीएसबी ने चोकसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। सीबीआई ने गुरुवार को मुंबई की एक अदालत से आग्रह किया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए। एजेंसी ने कहा कि वह गैर जमानती वारंट का जवाब देने में विफल रहा है।
सीबीआई ने की जांच
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश वी. सी. बारदे के समक्ष आवेदन देकर एजेंसी ने कहा कि मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही ‘खुद को छिपाने के लिए’ वह देश छोड़कर भाग गया। इसने कहा, ‘चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले रखी है, ताकि अदालत की तरफ से जारी वारंट से बच सके।’