इस योजना का मकसद आर्थिक कमजोर आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को हर साल 6000 रुपये की मदद उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा ( Social Security Life Insurance), आकस्मिक बीमा ( Contingency Insurance ) और पेंशन लाभ ( Pension Benefits ) के रूप में दी जाती है।
किसे मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। साथ ही अगर परिवार खेती-किसानी से संबंध रखता है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है। इसके अलावा इस योजना में सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवारों को 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय, 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत और 1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले छोटे व्यापारियों भी शामिल होंगे।
हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपये
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर परिवार को सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। परिवार के खाते में बकाया राशि को एक पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा, जिसके खाते का विवरण ब्याज के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
ये योजनाएं होगी शामिल
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है।
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कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। उसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, आमदनी जैसी जानकारी भरनी होंगी। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट cm-psy.haryana.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र और गैस एजेंसियों पर जमा करा सकते हैं।