ट्वीट कर दी जानकारी
आपको बता दें कि पहले यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी, जिसको सरकार नें मंगलवार को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों को ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 10 (10) (iii) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है, लेकिन सरकार के इस कदम से सभी पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं।
ग्रेच्युटी आपकी सैलरी का है महत्वपूर्ण हिस्सा आपको बता दें कि ग्रेच्युटी आपकी सैलरी का वो हिस्सा होता है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, यानि एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी बहुत ही जरूरी और लाभकारी योजना है।
इन लोगों को मिलती है ग्रेच्युटी नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने के बाद में कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा यह राशि दी जाती है। यह सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलती है जो किसी भी कंपनी में लगातार लगातार 4 साल, 10 महीने, 11 दिन तक काम करते हैं। ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है, और आमतौर पर पांच साल की सेवाओं के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है।
ऐसे करते हैं कैलकुलेट आपको बता दें कि आप अपनी ग्रेच्युटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काफी आसान है। पांच साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से, और इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है, और वही आपकी ग्रेच्युटी है।