लागू होगा ये नया नियम
अधिकारियों के मुताबिक सरकार के ऐसा करने का मकसद जीएसटी चोरी रोकना है। एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ऐसा आइटी सिस्टम तैयार कर रहा है। यह सिस्टम तैयार हो जाने के बाद उन सभी कारोबारियों के लिए ई-वे बिल निकालना असंभव हो जाएगा, जिन्होंने लगातार दो तिमाहियों का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया होगा। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान जीएसटी चोरी के लगभग 3626 मामले सामने आए थे।
ये होता है ई-वे बिल
टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2018 को ई-वे बिल की सुविधा शुरू की गई थी। 50,000 रुपए से अधिक का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के लिए ई-वे बिल सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। राज्यों के भीतर ही इस सेवा को शुरू करने के लिए 15 अप्रैल से इसे लागू किया गया था।
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