script6 महीने तक नहीं भरा GST रिटर्न, तो सरकार छीन सकती है ये अधिकार | no e-way bill if GST returns not filed for 6 months | Patrika News

6 महीने तक नहीं भरा GST रिटर्न, तो सरकार छीन सकती है ये अधिकार

locationनई दिल्लीPublished: Jan 21, 2019 10:05:37 am

Submitted by:

manish ranjan

मोदी सरकार जीएसटी में होने वाली चोरी को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार तकनीकी मदद से एक एस सिस्टम बनाने जा रही है।

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gst raid at readymade garments dealer jabalpur

नई दिल्ली। मोदी सरकार जीएसटी में होने वाली चोरी को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार तकनीकी मदद से एक एस सिस्टम बनाने जा रही है। जो लगातार छह महिने तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल जेनरेट नहीं करेगा।

लागू होगा ये नया नियम

अधिकारियों के मुताबिक सरकार के ऐसा करने का मकसद जीएसटी चोरी रोकना है। एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ऐसा आइटी सिस्टम तैयार कर रहा है। यह सिस्टम तैयार हो जाने के बाद उन सभी कारोबारियों के लिए ई-वे बिल निकालना असंभव हो जाएगा, जिन्होंने लगातार दो तिमाहियों का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया होगा। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान जीएसटी चोरी के लगभग 3626 मामले सामने आए थे।

ये होता है ई-वे बिल

टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2018 को ई-वे बिल की सुविधा शुरू की गई थी। 50,000 रुपए से अधिक का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के लिए ई-वे बिल सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। राज्यों के भीतर ही इस सेवा को शुरू करने के लिए 15 अप्रैल से इसे लागू किया गया था।

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