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राजस्व विभाग ने दी स्पष्टीकरण
अब आपको प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स आैर वायदा सौदों से जुड़े किसी भी तरह के लेन-देन पर जीएसटी नहीं देना होगा। रविवार को राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा आैर शेयर ब्रोकर सेवाअों पर जीएसटी लागू होने के संबंध में इस बात का स्पष्टीकरण दिया। पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर बार-बार सवाल उठाए जा रहे थे जिसके बाद प्रश्नों का निवारण करते हुए राजस्व विभाग ने इस बात की जानकारी दी है।
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वित्तीय विभाने मांगी थी जानकारी
आपको बता दें कि पिछले माह ही वित्तीय विभाग ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी थी। इस पर बात करते हुए पीडब्ल्यूसी में कार्यरत एक अधिकारी के मुताबिक, FAQ एक महत्वपूर्ण आैजार है। क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाआें को सबसे जटिल माना जाता है। इस लिहाज से FAQ आम लाेगों आैर कारोबारियों को इससे काफी मदद मिलती है।
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