debit card for inter bank fund transfers
मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रा की परिभाषा में संशोधन किया है, जिसके बाद अब एटीएम तथा डेबिट कार्ड भी इसकी श्रेणी में आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने नए नियमों की जानकारी देते हुए एक अधिसूचना में कहा कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या कोई भी ऐसा साधन जो वित्तीय देनदारी बनाने के काम आ सके मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
अब पोस्ट ऑफिस से खरीदें विदेशी मुद्रा
इसके अलावा आरबीआई ने एक अन्य अधिसूचना के तहत पोस्ट ऑफिसों से भी विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे दी है। पोस्ट ऑफिस से विदेशी मुद्रा पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर के रूप में खरीदी जा सकेगी। आरबीआई ने कहा कि नए नियम पिछले साल 29 दिसंबर से प्रभाव में आ चुके हैं।