अब यूटिलिटी बिल से खोल सकते हैं बैंक में खाता : आरबीआई
Published: Jun 12, 2015 12:05:00 pm
अब बैंक
खाता खोलने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं यूटिलिटी बिल
मुंबई। बैंक में अकाउंट खोलते समय पोस्टपेड मोबाइल का बिल, पाइप्ड गैस और पानी के बिल को अब बतौर एड्रेस प्रूफ इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरूवार को यह सूचना दी। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, “ताजा यूटिलिटी बिल (दो महीने से ज्यादा पुराने न हों) जैसे कि बिजली, टेलिफोन, पोस्टपेड मोबाइल बिल, पाइप्ड गैस और पानी के बिल एड्रेस प्रूफ के लिए ऑफिशियली वेलिड डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे।”
सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकॉड्र्स) रूल्स 2005 को संशोधित करते हुए एड्रेस प्रूफ के लिए वैध माने जाने वाले दस्तावेजों में यूटिलिटी बिल्स को भी जोड़ दिया है। इसके अलावा बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्टेटमेंटस, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकारी विभाग या पीएसयू से मिलने वाली पेंशन या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर अगर घर का पता दर्ज है तो इन्हें भी बतौर एड्रेस प्रूफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार, रेगुलेटरी बॉडी, पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लिस्टिड कंपनी की ओर से कर्मचारी को दिया जाने वाला अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन लेटर को भी ऑफिशियली वेलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शंस के सरकारी विभागों की ओर से जारी दस्तावेज और फॉरेन एम्बेसी या मिशन इन इंडिया की ओर से जारी पत्र भी ऑफिशियली वेलिड डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे।