पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब NPS में ऑनलाइन भी कर सकते हैं एग्जिट, नहीं पड़ेगी ज्यादा डाॅक्यूमेंट्स की जरूर
- National Pension System New Rules : एनपीएस सबस्क्राइबर्स अब स्कीम से एग्जिट करने के ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
- पीएफआरडीए के नए विकल्प के तहत पेंशनर्स घर बैठे दूसरी सुविधाओं का ले सकते हैं लाभ

नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान पीएफआरडीए लगातार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)में तरह तरह के बदलाव कर रहा है। पहले जहां ओटीपी के जरिए घर बैठे अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई। वहीं अब इसमें कुछ अन्य फैसिलिटीज को भी जोड़ा गया है। अभी तक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA)की ओर से केवल ऑफलाइन मोड पर एनपीएस स्कीम से एग्जिट करने की सुविधा थी। लेकिन नए बदलाव से अब पेंशनर्स घर बैठे ऑनलाइन एग्जिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बार-बार एनपीएस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एनपीएस स्कीम से एग्जिट होने के लिए पहले सब्सक्राइबर को सेंटर पर फिजिकली उपस्थित होना पड़ता था। साथ ही कई तरह के दस्तावेज भी जमा करने होते थे, लेकिन पीएफआरडीए की ओर से अब इन नियमों को भी आसान बना दिया गया है। अब ऑनलाइन एग्जिट करने पर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। सब्सक्राइबर विड्रॉल डॉक्यूमेंट ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक सिगनेचर के जरिए दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके जरिए वे एनपीएस से आसानी से निकल सकते हैं।
यह होगी एग्जिट की प्रक्रिया
स्कीम से एग्जिट करने के लिए सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए के पास एग्जिट रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब्सक्राइबर को एनयूटी के लिए कॉरपस एलोकेशन एनयूटी सर्विस प्रोवाइडर और एन्यूटी स्कीम के डॉक्यूमेंट विड्रॉल डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करने होंगे। इस दौरान उनकी केवाईसी भी मांगी जाएगी। जिसमें पेंशनर को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद पीओपी पैनी ड्रॉप के तहत सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट की पहचान होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सब्सक्राइबर को विड्राॅल रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। यह कुल कॉरपस का जी0.125 प्रतिशत होगा। यानि आपको न्यूनतम ₹125 से लेकर अधिकतम ₹500 तक फीस चुकानी होगी।
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