NPS-Traders Scheme का लाभ खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और Self-Employed व्यक्तियों को मिलेगा।जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ऐसे लोग इस स्कीम में आावेदन कर सकते हैं। इस योजना में खुदरा व्यापारी, स्व-नियोजित व्यवसाय करने वाले, मिल मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटलों एवं रेस्तरां के मालिक और अन्य लघु व्यपारियों को शामिल किया गया है। इसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसमें 60 वर्ष की आयु पर आवेदक को न्यूनतम 300 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। यदि ग्राहक की इस दौरान मौत हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को पेंशन राशि को पाने का हकदार माना जाएगा। परिवार के सदस्य को पेंशन राशि का 50% हिस्सा मिलेगा।
NPS-Traders Scheme के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक किसी भी संगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए या उसके पास EPF, NPS ESIC की सदस्यता हो। आवेदक के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता / जन धन खाता नंबर होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) पर विजिट करना होगा। यहां सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और बचत बैंक / जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके एनपीएस-ट्रेडर्स के लिए नामांकन कराएं। पहली सदस्यता के लिए नगद भुगतान करना होगा और अगले महीने से ऑटो डेबिट भुगतान की सुविधा शुरू हो जाएगी।