स्व-रोजगार पेंशन योजना Self-Employed NPS-Traders Scheme के जरिए व्यवसायी हर महीने 3 हजार रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। NPS-Traders Scheme के तहत खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और Self-Employed व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। योजना के तहत मुख्य रूप से खुदरा व्यापारी, स्व-नियोजित व्यवसाय करने वाले, मिल मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटलों एवं रेस्तरां के मालिक और अन्य लघु व्यपारियों को शामिल हो सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसमें 60 वर्ष की आयु पर आवेदक को न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। यदि ग्राहक की इस दौरान मौत हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को पेंशन राशि को पाने का हकदार माना जाएगा। परिवार के सदस्य को पेंशन राशि का 50% हिस्सा मिलेगा।
NPS-Traders Scheme के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का किसी भी संगठित क्षेत्र में कार्यरत होना जरूरी है या उसके पास EPF, NPS ESIC की सदस्यता होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता / जन धन खाता नंबर होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) पर विजिट करना होगा। यहां सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और बचत बैंक / जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके एनपीएस-ट्रेडर्स के लिए नामांकन कराएं। पहली सदस्यता के लिए नगद भुगतान करना होगा और अगले महीने से ऑटो डेबिट भुगतान की सुविधा शुरू हो जाएगी। पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी।
इस स्कीम के तहत 18 साल से 40 साल के लोग जुड़ सकते हैं। मासिक पेंशन लेने के लिए उन्हें अपनी इच्छानुसार हर महीने कितना योगदान देना है ये रकम तय करनी होगी। इसमें व्यक्ति की आयु पर भी निर्भर करेगा। अगर आप 18 साल के हैं तो 55 रुपए महीना आपको जमा करना होगा। वहीं 29 की उम्र है तो 100 रुपए मासिक और 40 की उम्र है तो 200 रुपए का योगदान 60 की उम्र तक करना होगा। आप जितनी रकम जमा करेंगे, सरकार भी आपके खाते में उतने रुपए जमा करती रहेगी। जिसका लाभ आपको बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा।