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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: क्लेम चाहिए तो 3 दिन में देनी होगी फसल खराबी की जानकारी

पीएम फसल बीमा योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जरा सी लापरवाही की वजह से क्लेम मिलने में होती है मुश्किल

May 05, 2020 / 12:55 pm

Pragati Bajpai

PM FASAL BIMA YOJNA

नई दिल्ली: हमारे देश में हर साल हजारों लाखों एकड़ जमीन की फसल प्राकृतिक कारणों ( कभी सूखा, तो कभी बाढ़ या आग, कीड़े लगना ) से खराब हो जाती है और किसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhanmantri fasal bima yojna ) की शुरूआत की थी। इस योजना के जरिये किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी नुकसान होने के बावजूद किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है । इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस योजना की शर्तों का न पूरा कर पाना।

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दरअसल फसल बरबाद होने के बावजूद किसान इस स्कीम की शर्तों के बारे में नहीं जानते और यहीं पर गलती हो जाने की वजह से पात्रता होने का बावजूद उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता है ।

समय पर जानकारी देना है ज़रूरी- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को फसल को नुकसान की खबर 72 घंटों के अंदर मिलनी जरूरी होती है। ऐसा न करने की सूरत में पीड़ित किसान को बीमा कंपनी से क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल को अगर बेमौसम बारिश या ओले गिरने से नुकसान पहुंचता है तो भी इसकी सूचना 3 दिनों के अंदर देनी होती है नहीं तो आप इंश्योरेंस क्लेम के हकदार नहीं मानें जाएंगे।

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कैसे करें अप्लाई- पीएम फसल बीमा योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक जाकर भी अपना फार्म भर सकते हैं।

जरूरी कागजात- क्लेम हासिल करने के लिए आपको अपना फोटोग्राफ, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड ( PAN Card ), ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving licence ), वोटर आईडी कार्ड ( voter id card ), आधार कार्ड या पासपोर्ट इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा।

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