केंद्र सरकार इस योजना के जरिए युवाओं में स्व रोजगार की भावना विकसित करना चाहती है। साथ ही इस स्कीम का उदृदेश्य ग्रामीण इलाके के लोगों खासतौर पर युवाओं और महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इससे कस्बे, ग्रामीण इलाके एवं छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को जीवन-यापन में मदद मिलेगी। इससे उनकी कमाई बढ़ेगी। यह स्कीम च्डम्ळच् खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा साल 2008 में शुरू की गई थी। सरकार के अनुसार पिछले तीन साल में इस योजना के अंतर्गत करीब 11.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
1.आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही वह 8वीं कक्षा तक पढ़ा हो।
2.इस योजना के तहत शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट पर ही लोन मिल सकेगा।
3.सेल्फ हेल्प ग्रुप यानि जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं।
4.सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी
आवदेन के लिए सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां पहले कॉलम में आधार नंबर लिखें। अब अपना नाम, जाति, महिला या पुरूष आदि पर्सनल जानकारियां भरें। इसके अलावा आप राज्य चुनें। सभी डिटेल्स को भरने के बाद इसे सबमिट कर दें। अगर आप सामान्य जाति के आवेदक हैं तो आपको लोन की रकम पर 15 प्रतिशत सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।