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PMEGP : महिलाएं भी बनेंगी आत्मनिर्भर, बिजनेस के लिए लोन पर मिलेगी 15 प्रतिशत सब्सिडी

PMEGP : इस योजना का मकसद ग्रामीण एवं छोटे कस्बे के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना है
सामान्य जाति के आवेदक को इसमें 15 प्रतिशत और आरक्षित जाति के लोगों को 25 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है

नई दिल्लीDec 17, 2020 / 06:10 pm

Soma Roy

Prime Minister Employment Generation Programme

नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में जो लोग अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक फायदेमंद स्कीम है। इसमें उन्हें सरकार की ओर से बिजनेस करने के लिए 25 लाख रूपए तक का लोन दिया जाता है। इतना ही नहीं इसमें सरकार की ओर से 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी मिलती है। ये योजना बेरोजगार युवकों, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों एवं महिलाओं के लिए फायदेमंद है। इस स्कीम के जरिए महिलाएं घर बैठे अक्ष्छी कमाई कर सकती हैं। तो क्या है ये योजना और कैसे लें सकते हैं इसका लाभ, जानें पूरी प्रक्रिया।
योजना का मकसद
केंद्र सरकार इस योजना के जरिए युवाओं में स्व रोजगार की भावना विकसित करना चाहती है। साथ ही इस स्कीम का उदृदेश्य ग्रामीण इलाके के लोगों खासतौर पर युवाओं और महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इससे कस्बे, ग्रामीण इलाके एवं छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को जीवन-यापन में मदद मिलेगी। इससे उनकी कमाई बढ़ेगी। यह स्कीम च्डम्ळच् खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा साल 2008 में शुरू की गई थी। सरकार के अनुसार पिछले तीन साल में इस योजना के अंतर्गत करीब 11.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
किसे मिलेगा लोन
1.आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही वह 8वीं कक्षा तक पढ़ा हो।
2.इस योजना के तहत शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट पर ही लोन मिल सकेगा।
3.सेल्फ हेल्प ग्रुप यानि जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं।
4.सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी
कैसे करें आवेदन
आवदेन के लिए सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां पहले कॉलम में आधार नंबर लिखें। अब अपना नाम, जाति, महिला या पुरूष आदि पर्सनल जानकारियां भरें। इसके अलावा आप राज्य चुनें। सभी डिटेल्स को भरने के बाद इसे सबमिट कर दें। अगर आप सामान्य जाति के आवेदक हैं तो आपको लोन की रकम पर 15 प्रतिशत सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।

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