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फिजिकल प्रेजेंस की जरूरी नहीं
पोस्ट विभाग ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया कि किसी भी छोटी बचत योजना के लिए शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के क्लेम के लिए कुछ डॉक्युमेंट दिखाकर काम हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के नए सर्कुलर के मुताबिक, गवाहों का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ KYC मास्टर सर्कुलर के तय फॉर्मेट में होना चाहिए।
क्या है नया सर्कुलर?
नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर गवाह का हस्ताक्षर किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है तो पोस्ट ऑफिस क्लेम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। इसके साथ ही उसे नॉमिनी/दावेदारों से डाक विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मृत व्यक्तियों के PPF या दूसरी छोटी बचत योजना के क्लेम को स्वीकार करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अधिकारी 2 गवाह पोस्ट ऑफिस में लाने को कह रहे हैं। इसे देखते हुए डाक विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।
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किन डॉक्टूमेंट की होगी जरूरत
पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस आईडी कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जारी लेटर जिसमें नाम, पता, बिजली का बिल, पानी बिल, गैस बिल आदि की आवश्यकता होगी।