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Ration Card : राशन देने में डीलर करता है घपला तो इन टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत, चुटकियों में दूर होगी समस्या

Ration Issue : लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को परिवार कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा था
राशन मिलने में किसी तरह की समस्या आने पर एनएफएसए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत की जा सकती है

Aug 27, 2020 / 05:05 pm

Soma Roy

Ration Issue

नई दिल्ली। कोरोना काल में लोगों को खाने की दिक्कत न हो इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना (Gareeb Kalyan Yojana) के तहत फ्री में राशन (Ration) दिया जा रहा है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के तहत किफायती दामों पर अनाज मुहैया कराया जाता है। मगर कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि डीलर उन्हें सही समय पर राशन नहीं देता है या इसमें घपला करता है। अगर आपको लगता है कि अनाज कम दिया जा रहा है या कोई अन्य समस्या है तो इसके लिए सरकार ने कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अलग-अलग राज्यों के अनुसार नंबर दिए गए हैं। आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। इतना ही नहीं आप वेबसाइट पर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
सरकार ने हर राज्य के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर्स आप एनएफएसए (NFSA) के आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA पर जाकर देख सकते हैं। यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गर किसी कार्डधारकों को मुफ्त आनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
वेबसाइट पर फाइल करें कंप्लेन
अगर आपके क्षेत्र का राशन डीलर अनाज देने में आनाकानी करता है, वजन में गड़बड़ी करता है या आपसे मनमाने तरीके से ज्यादा रुपए वसूलता है तो आप इसकी शिकायत एनएफएसए (NFSA) की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। यहां दिए गए ई-मेल एड्रेस पर मेल भेजकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। क्योंकि अनाज वितरण में राशन डीलर के ऐसे बर्ताव को सरकारी आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। मामला सही पाए जाने पर डीलर का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।

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