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इन दो बैंकों पर RBI ने लगाया 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना , ये है कारण

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) ने बुधवार को डच बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआर्इ ने यह जुर्माना परिसंपत्ति वर्गीकरण व केवार्इसी नियमों का अनुपालन न करने काे लेकर लगाया है।

नई दिल्लीNov 15, 2018 / 08:29 am

Ashutosh Verma

आरबीअआर्इ इन दो बैंकों पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ये है वजह

नर्इ दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) ने बुधवार को डच बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआर्इ ने यह जुर्माना परिसंपत्ति वर्गीकरण व केवार्इसी नियमों का अनुपालन न करने काे लेकर लगाया है। इसके साथ ही आरबीआर्इ ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर भी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।


आरबीआर्इ द्वारा 5 नवंबर 2018 जारी किए के एक आदेशानुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए डच बैंक पर 30.10 मिलियन रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के बयान में कहा गया है कि उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक को जुर्माना लगाया गया है और अपने ग्राहक / एंटीमनी लॉंडरिंग (केवाईसी / एएमएल) मानदंडों को जानें।


एक अलग मामले में आरबीआई ने कहा कि आईआरएसी मानदंडों और केवाईसी / एएमएल मानदंडों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड पर 30 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है ताकि बैंकों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता को ध्यान में रखा जा सके। “यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।”

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