आरबीआई के नियमों के तहत अगर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो और ग्राहक के अकाउंट से पैसा कट गया हो तो संबंधित बैंक को 5 कैलेंडर दिनों के अंदर ग्राहक के खाते में पैसा क्रेडिट करना होगा। ग्राहक भी इस सिलसिले में अपने बैंक या एटीएम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कार्ड जारी करने वाले बैंक अगर 5 दिनों के अंदर पैसा रिटर्न नहीं करता है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही ट्रांजेक्शन फेल होने एवं अभी तक समस्या दूर न होने का कारण भी बताना पड़ेगा।
अगर समस्या का निवारण न हो तो ग्राहक बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बैंक से संतोषजनक जवाब न मिलने या 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई न होने पर कस्टमर बैंकिंग लोकपाल के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं।