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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न भरने की डेट आगे बढ़ी

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट का ऑडिट होना है वो 15 फरवरी तक भर सकते हैं आईटीआर, बाकी 10 फरवरी तक

नई दिल्लीDec 31, 2020 / 11:28 am

Saurabh Sharma

Relief to taxpayers, income tax and GST returns filing date extended

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसार, जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

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इसके अलावा, अन्य करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। टैक्स ऑडिट की समयावधि भी 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है। रिटर्न दाखिल करने की पिछली समय सीमा 31 दिसंबर थी। इसके अलावा 2019-20 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न अब 28 फरवरी, 2021 तक दर्ज किया जा सकता है।

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आईटी विभाग के एक ट्वीट में कहा गया है, “कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं के सामने जारी चुनौतियों के मद्देनजर, सरकार आगे के विभिन्न अनुपालन के लिए तारीखों का विस्तार कर रही है।” कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस साल महामारी के बीच कई बार बढ़ाई जा चुकी है और आम करदाताओं और अन्य व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए अब एक और विस्तार दिया गया है।

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