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रिजर्व बैंक ने जारी किए नए दिशानिर्देश, कहा – बाजार दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाना होगा सख्त कदम

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने शुक्रवार को बाजार भागीदारों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिशानिर्देश में बाजार में भागीदारी लेने वालों को सभी जानकारी दी गई है।
रिजर्व बैंक के ये दिशानिर्देश शुक्रवार को प्रभावी हो गए हैं।

नई दिल्लीMar 16, 2019 / 02:18 pm

Shivani Sharma

रिजर्व बैंक ने जारी किए नए दिशानिर्देश, कहा – बाजार दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाने होगा सख्त कदम

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ( rbi ) ने शुक्रवार को बाजार भागीदारों द्वारा मूल्य संवेदनशील सूचना का वित्तीय साधनों में दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि बाजार भागीदार चाहे वह स्वतंत्र रूप से कारोबार करते हैं अथवा मिलकर काम करते हैं, वह किसी बेंचमार्क दर अथवा संदर्भ दर की गणना के साथ साठगांठ की मंशा से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

जारी किए दिशानिर्देश

इसके साथ ही दिशानिर्देश में कहा गया है कि कोई भी बाजार भागीदार किसी खास दर अथवा संदर्भ दर को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार की मंशा से कोई सौदा नहीं करेगा। रिजर्व बैंक के ये दिशानिर्देश शुक्रवार को प्रभावी हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी भागीदार बाजार में ऐसी मंशा के साथ साठगांठ करते हुये पाया गया तो उसे बाजार में एक अथवा एक से अधिक साधनों में एक महीने तक के लिए भागीदारी से रोका जा सकता है।

आरबीआई ने दी जानकारी

रिजर्व बैंक ने हालांकि कहा है कि उसके ये निर्देश मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में किए गए सौदे पर लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही उसके निर्देश बैंकों और केन्द्र सरकार पर मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तथा अन्य सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को पाने में किये जाने वाले प्रोत्साहनों पर लागू नहीं होंगे।
( ये न्यूज एजेंसी से ली गई है। )

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