फाइनेंस

PF का पैसा 5 साल से पहले निकाला तो चुकाना होगा “इतना” Tax

पीएफ में एक नियम के कारण पांच साल से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे
निकालने पर चुकाना होगा टैक्स

Apr 24, 2015 / 01:09 pm

अमनप्रीत कौर

Tax

नई दिल्ली। फिनांस बिल का एक नियम आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। दरअसल इस नियम में कर्मचारियों की बचत पर इनकम टैक्स लगाने का प्रावधान है। वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति साल में 2.5 लाख रूपए या इससे अधिक कमाता है तो उसे आयकर देना होता है, लेकिन 1 जून से जिस कर्मचारी का सालाना रिटायरमेंट सेविंग 30 हजार रूपए से ज्यादा है और वह पांच साल पूरे होने से पहले पीएफ अकाउंट से पैसा निकालता है तो उसे 10.3 फीसदी टैक्स या अधिकतम 30.6 मार्जिनल रेट का भुगतान करना होगा।

वहीं सेक्शन 192ए के अनुसार जिन कर्मचारियों के पास पैन कार्ड नहीं है उनके प्रोविडेंट फंड से टैक्स ज्यादा काटा जाएगा। पीएफ ऑफिस के अधिकारियों की मानें तो ईपीएफओ के 90 फीसदी यानी कि लगभग 8.5 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। ऎसे में उन्हें बचत पर ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा।

नियम यह है कि जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं उस कंपनी को 15000 रूपए तक कमाने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ अकाउंट खुलवाना होता है। कानूनन कर्मचारी के वेतन का 24 फीसदी (12 फीसदी कर्मचारी की सैलेरी से काटा जाता है और 12 फीसदी ही कंपनी अपनी तरफ से इस अकाउंट में डालती है)उसके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ताकि उसे सुखद रिटायरमेंट दिया जा सके।

फिनांस बिल में प्रस्तावित नए नियम के तहत जो कर्मचारी 59 महीनों तक हर महीने में सिर्फ 508 रूपए ही ईपीएफ में देता है, उसे भी कर का भुगतान करना होगा।

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