नर्इ दिल्ली। नए वित्त वर्ष में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं।जिसके बाद इस साल के बजट में किए गए कर्इ अहम प्रस्ताव इस दिन से लागू हो जाएंगे। नए वित्त वर्ष के लागू होने के बाद कर्इ चीजों की मार आपके जेब पर पड़ सकती है वहीं कुछ चीजों में आपको राहत भी मिलेगी। इन सभी बदलावों में से टैक्स सिस्टम भी एक हैं। यदि आप इस समय इन बदलावों को नहीं जानते तो आने वाले नए वित्त वर्ष में आपको टैक्स प्लानिंग करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में ।
नए वित्त वर्ष में सैलरीड क्लास को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेागा। लेकिन इसके साथ ही आपको मिलने वाला ट्रसंपोर्ट आैर मेडिकाल आलाउंस अब खत्म हो जाएगा। वहीं आपको आय कर पर लगने वाला शिक्षा सेस 3 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हो जाएगा। मतलब, ये की अब आपको जो भी टैक्स देना होगा उसपर 3 के बजाय 4 फीसदी सेस देना होगा।
यदि आप शेयर बाजार आैर इक्विटी लिंक्ड फंड में निवेश से मिलने वाले लाॅन्ग टर्म कैपिटल गैन्स पर भी आपको टैक्स देना होगा। इसमें खास बात ये है कि ये टैक्स सिर्फ उन लोगों को देना होगा, जो एक साल के अंदर इससे एक लाख रुपए तक की कमार्इ करते हैं। इस कामर्इ पर आपको 10 फीसदी एलटीसीजी टैक्स देना होगा।
यदि आपे एनपीएस खाता धारक हैं आैर आप सैलरीड क्लास में नहीं आते हैं तो आपको खाता बंद करने के दौरान कुल फंड के 40 फीसदी हिस्से पर आपको किसी भी प्रकार को कोर्इ टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड क्लास को ये सुविधा पहले से ही मिल रही है। वहीं अब नए वित्त वर्ष में आपको स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी टैक्स छूट मिलेगा। एक अप्रैल के बाद से एक साल से ज्यादा के सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पाॅलिसी पर बीमा अवधि के अनुपात में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है।
यहीं नहीं, देश के वरिष्ट नागरिकों को पोस्ट आॅफिस आैर बैंक में जमा रकम पर 50 हजार रुपए तक के ब्याज पर कोर्इ टैक्स नहीं भरना होगा। इस बार के बजट में सेक्सश 80TTB को जोड़े जोन का प्रस्ताव किया गया है। इस बार के बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। इसे 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें जमा राशि के तहत आपको 8 फीसदी का ब्याज मिलेगा।